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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DGP को दिया एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश


          प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसपी मैनपुरी को हटाएं या जबरन सेवानिवृत्त किया जाय.

जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकार्डिंग देखी. कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि छेड़छाड़ की गई है. गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि कार्रवाई करें, नहीं तो कड़ा कदम उठाया जाएगा. इस मामले में सुनवाई कल भी यानी गुरुवार को भी जारी रहेगी. महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन. भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके. ओझा की खंडपीठ कर रही है.


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