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किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी मिले इंस्पेक्टर विनोद कुमार, पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज - कानपुर

कानपुर : उत्तरप्रदेश के कानपुर में इंस्पेक्टर विनोद कुमार को किशोरी के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। इसके बाद इंस्पेक्टर विनोद कुमार के खिलाफ उसी थाने में पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानपुर देहात के एसपी केशव कुमार चौधरी ने शिकायत मिलने के बाद इंस्पेक्टर विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया था। और जांच के लिए कमेटी गठित की थी।

रसूलाबाद की एसडीएम अंजू वर्मा और क्षेत्राधिकारी लाइन तनु उपाध्याय ने 2 सितंबर 2021 को जांच रिपोर्ट एसपी को सौंप दी। जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टर को किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया गया है। इसके बाद एसपी के आदेश पर इंस्पेक्टर विनोद कुमार के खिलाफ राजपुर थाने में पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है।

यह है पूरा मामला

  • राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को इंस्पेक्टर ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था।
  • किशोरी के साथ थाने में उसकी मां भी आयी थी।
  • किन्तु इंस्पेक्टर ने उसे कमरे में बुलाकर अकेले में पूछताछ की।
  • घर लौटने के बाद किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
  • इलाज के लिए उसे हैलट में भर्ती कराया गया।
  • इसके बाद किशोरी की मां नीलम देवी ने इंस्पेक्टर पर किशोरी के साथ छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत की थी।
  • मामला मीडिया में उछला तो महिला आयोग ने भी पीडि़त बालिका से पूछताछ की।

पूरे मामले की एसपी केशव कुमार चौधरी ने जांच के निर्देश दिये। जांच की जिम्मेदारी एसडीएम अंजू वर्मा और सीओ तनु उपाध्याय को दी गयी। दोनों अधिकारियों ने जांच पूरी करके रिपोर्ट एसपी को सौंप दी। एसपी ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर के दोषी मिलने पर FIR दर्ज कर ली गयी है।

आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


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