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सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

लखनऊ : समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे को सशर्त जमानत दी है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे आजम खां तथा उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के तीन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई थी। कोर्ट ने आजम खां और उनके पुत्र को फर्जी पैन कार्ड तथा जालसाजी के मामले में सशर्त जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि मामले में कोर्ट में चार हफ्ते के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करे और बयान दर्ज होने के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां सशर्त जमानत दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर से सांसद आजम खां और उनके बेटे अबदुल्ला आजम खां जमानत याचिका का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा आजम खां पर कई संगीन मामलो में केस दर्ज हैं। इसके साथ ही फर्जी भर्ती के मामले में भी उनकी भूमिका है, इसलिए आजम खां को जमानत नहीं दी जानी चहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले में पहला पैन कार्ड मौजदू होने के बाद भी दूसरे पैन कार्ड को जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि पाकिस्तान चले गए व्यक्ति की लाखों रुपये की प्रॉपर्टी को गलत तारिक से अपने नाम किया गया। आजम खां को तो अपराध करने की आदत है।

आजम खां के वकील सिब्बल ने कहा सरकार ने पासपोर्ट और पैन पैन कार्ड मामले में अलग-अलग केस दर्ज हैं। एक मामले में मुख्य केस में आजम खां को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ आजम खां को जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में कई अलग केस दर्ज किया है। आजम खां के बेटे अबदुल्ला आजम खां को भी जमानत मिल चुकी है।

कपिल सिब्बल ने कहा आजम खां को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। आजम खां के खिलाफ कुल 87 एफआइआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही कल एक नई एफआइआर दर्ज की गई है। इनमें भी 84 मामलों में इनको जमानत मिल चुकी है।


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