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किसी भी संस्था/विभाग द्वारा भूजल वेधन कार्य के लिए नहीं कराया गया : नोडल अधिकारी

आजमगढ़ जिला भूगर्भ जल (प्रबन्धन-और विनियमन) अधिनियम -2019 की बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद आजमगढ़ में भूजल वेधन के लिए किसी भी संस्था/विभाग द्वारा भूजल वेधन कार्य के लिए पंजीकरण नहीं कराया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य, सचिव, आनन्द कुमार शुक्ला ने कहा कि भूजल वेधन हेतु जिला भूजल प्रबन्धन परिषद में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि भूजल वेधन का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की व्यवस्था की गयी है।
उन्होने जनपद स्तर पर समस्त कार्यदायी संस्था/विभाग को निर्देशित किया है कि भूजल वेधन कार्य करने वाली संस्था अपना पंजीकरण भूगर्भ जल की वेबसाइट www.upgwdonline.in पर जाकर कर लें, अन्यथा अवैध रूप से भूजल वेधन करने वाली संस्था के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेंगा।


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