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वृद्ध एवं विपन्न कलाकार संचालित मासिक पेंशन योजना अंतर्गत 20 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन


आजमगढ़ प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मासिक पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जमा करने हेतु तिथि 20 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 20 अगस्त 2021 कर दिया गया है। उक्त योजनान्तर्गत वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 रू0 प्रतिमाह पेंशन दिया जायेगा।
योजनान्तर्गत ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होंने संबंधित कला विधा क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक कला प्रदर्शन किया है, तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो एवं आय रु0 24000 प्रति वर्ष से कम न हो (आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए), आयु के प्रमाण पत्र हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।
योजना के लिए आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रेषित किए जाएं। केवल निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगेl आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से संस्तुत/अग्रसारित कराकर संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश, नवम तल, जवाहर भवन लखनऊ, पिन कोड- 226022 मे जमा किए जाएं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 20 अगस्त 2021 कर दी गयी है। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट http://upculture.up.nic.in/संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश, नवम तल, जवाहर भवन लखनऊ/संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी/विवरण हेतु संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश, नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फो0नं0-0522-2286672 अथवा ईमेल cultureprogramme73@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।


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