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दहेज हत्या के आरोपी पति को आठ वर्ष के कारावास, जबकि आरोपित सास और ससुर को सात -सात वर्ष के कारावास

आजमगढ़।दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आठ वर्ष के कारावास, जबकि आरोपित सास और ससुर को सात -सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक शिवचंद की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी रामअचल निवासी बंगाल पुर थाना जहांगीरगंज जनपद अंबेडकरनगर की पुत्री सविता का विवाह सात मार्च 2014 को नंदलाल पुत्र इंद्रदेव निवासी जदीद देवारा नंदलाल का पुरवा थाना महाराजगंज के साथ हुआ था ।शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल में सविता का उत्पीड़न किया जाने लगा। अंततः दहेज की मांग को लेकर 17 दिसंबर 2014 को ससुराल में सविता की हत्या कर दी गई। मृतका सविता के पिता राम अचल ने महाराजगंज थाने में ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति नंदलाल ,सास कलावती तथा ससुर इंद्रदेव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।सहायक शासकीय अधिवक्ताजगदंबा प्रसाद पांडे तथा विक्रम पटेल ने वादी रामअचल, प्रेमा देवी ,कविता, कांस्टेबल राहुल यादव ,डॉक्टर रईस अहमद, उप निरीक्षक फरीद मोहम्मद, विवेचक सीओ विजेंद्र तथा तहसीलदार मिश्री सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति नंदलाल को 8 वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये का जुर्माना जबकि सास कलावती व ससुर इंद्रदेव को सात -सात साल कैद की सजा तथा प्रत्येक को छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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