यदि आप कामगार है तो इस योजना का जरुर लाभ ले ,बुरे दिनों में परिवार के लिए..
आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवंटित लक्ष्य के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर असंगठित श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के कर्मकार यथा-धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल/बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में कार्य करने वाले मछुआरा, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती कुटीर उद्योग बनाने वाले कर्मकार, गाडीयान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो (ई.पी.एफ.व ई.एस.आई.से आवर्त न हो), खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाला, नट-नटनी, रसोईयां, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर, खड्डी पर कार्यकरने वाले (सूत रंगाई कताई धुलाई आदि), दरी, कम्बल, जरी, जरदोजी, चिकन कार्य, मीट शाप एवं पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, काँच की चूड़ी एवं अन्य कॉच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले को उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल www.upssb.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। पंजीकरण शुल्क कुल 60 रू0 (रू0 10 पंजीकरण शुल्क एवं 05 वर्ष के लिए 10 रू0 प्रति वर्ष की दर से अंशदान) जमा करना होगा। पंजीकरण हेतु कर्मकार अपना आधार कार्ड, नामिनी का आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं एक फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जनसेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में उनके वारिस को अधिकतम धनराशि रूपया 2 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कर्मकार एवं उनके परिजनों को रूपया 5 लाख तक (कैशलेश) ईलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
इस अवसर पर शशिकान्त पाण्डेय, देवेन्द्र सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विभाग के अन्य कर्मचारी, व्यापार मण्डल, टैम्पो यूनियन एवं बीड़ी यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री उपस्थित रहें।
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