Latest News / ताज़ातरीन खबरें

दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मॉग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता अपना आवदेन-पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ करेगें प्रस्तुत

आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी, प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021, राजेश कुमार ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में जनपद के समस्त निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सूचित किया है कि प्रमुख के निर्वाचन हेतु मतदान में मतदाताओं को सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके अन्तर्गत यदि कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य (मतदाता) निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घण्टे पहले लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सहायक/ साथी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के अधार पर स्वीकृत किये जायेगें। यदि कोई सदस्य निरक्षता के कारण सहायक/साथी की मॉग हेतु आवदेन-पत्र देता है तो उसके द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन में प्रस्तुत किये गये नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र में यह देखा जायेगा कि उसने शैक्षिक योग्यता के स्तम्भ में अपनी शैक्षिक योग्यता क्या दर्शाया है। यदि उसने नामांकन पत्र तथा शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किया है तो उसे सामान्यतः साक्षर माना जायेगा। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मॉग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता अपना आवदेन-पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसका परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जायेगा और परीक्षणोपरान्त समाधान होने के पश्चात ही सम्बन्धित निर्वाचक (सदस्य क्षेत्र पंचायत) को सहायक/साथी की अनुमति प्रदान की जाएगी। सहायक/साथी के रूप में यथासम्भव मतदाता के माता पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जायेगी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।


Leave a comment

Educations

Sports

Entertainment

Lucknow

Azamgarh