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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन कहाकि सामान्य विधान सभा चुनाव-2022 को सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु ...

आजमगढ़ 19 फरवरी-- उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि सामान्य विधान सभा चुनाव-2022 को सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु 347-आजमगढ़ के लिए पूर्व में लगाये गये लेखा टीम प्रभारी गिरीश चन्द यादव, वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत आजमगढ़ के स्थान पर राघवेन्द्र कुमार राय वाणिज्य कर अधिकारी 9454646761, की तैनाती की गयी है, जो निर्वाचन एवं अभ्यर्थियों के व्यय लेखा प्रेषण तक कार्य करेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि लेखाकरण टीम (एटी) में लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के लिए कम से कम एक लेखाकरण टीम होनी चाहिए, जिसमें एक कर्मचारी और एक सहायक/लिपिक की तैनाती संयुक्त रूप से की जायेगी। लेखा टीम विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थी की छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर का रख-रखाव करने के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। वे जैसा कि उन्हें रिपोर्ट किया गया है वैसे ही वे व्यय की मदों की प्रविष्टि करेंगे और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर लिखेंगे और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मदों पर कुल व्यय की गणना करेंगे। लेखा टीम प्रत्येक अभ्यर्थी के सभी निर्वाचन प्रचार सामग्री पर का व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में अंकित करेगें, चाहें इन निर्वाचन प्रचार सामग्रियों का प्रयोग नामांकन दाखिल करने के बाद इस्तेमाल किया गया हो, चाहें उनके लिए भुगतान नामांकन दाखिल करने के पहले कर दिया गया हो। नामांकन दाखिल करने से सम्बन्धित रैली या जुलूस पर का व्यय निर्वाचन व्यय के भाग के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा रू0 40 लाख निर्धारित की गयी है।
लेखा टीम राजनैतिक दलों के व्यय के लेखांकन के उद्देश्य से निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर मतदान/पुनर्मतदान, यदि कोई हो, तक कार्य करेगा तथा नाम निर्देशन दायर किए जाने के बाद, दल द्वारा अभ्यर्थी का लेखा अनुदेशों के अनुसार रखा जाएगा। लेखा टीम मतगणना के दिन से एक दिन पूर्व एवं पुनः निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद 25वें दिन से 37वें दिन अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देने तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की समीक्षा रिपोर्ट एवं व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगें। परिणामों के घोषित होने के 37वें दिन के बाद इनको अंतिम रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। प्रत्येक विधान सभा में नामित किये गये लेखा टीम के प्रभारी अधिकारी अनुलग्नक-ख13 छाया प्रेक्षण रजिस्टर प्रोफार्मा पर प्रतिदिन अपने-अपने विधान सभा से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय का अंकन करते हुये रिपोर्ट सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से व्यय प्रेक्षक को प्रेषित करेगें।
उन्होने उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया है कि भारत चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इनकी अवहेलना क्षम्य नहीं होगी तथा सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

-----जि0सू0का0-आजमगढ़-19.02.2022-------


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