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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी - विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ...

आजमगढ़ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जेपी सिंह ने जनपद आजमगढ़ के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी - विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने पर रु0 15000 तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु0 20000 एवं युवक एवं युवती के दिव्याग होने पर 35000 रु0 की धनराशि पुरस्कार के रुप में प्रदान की जाती हैं ।
योजना अंतर्गत पात्रता हेतु शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो । दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हो । मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए । ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो ।
दिव्यांग शादी विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति शादी विवाह पुरस्कार हेतु आनलाईन htt//divyanjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें। आनलाईन आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनत फोटो , विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र , आय , जाति , निवास , प्रमाण पत्र आयु का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो आधार , दिव्यांगता प्रमाण पत्र , राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है । साथ ही सबमिट आवेदन पत्र एवं वांछित प्रपत्रों की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन , आजमगढ़ में उपलब्ध करायें अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय , विकास भवन , आजमगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है


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