कोर्ट का फैसला आने पर किसानों में हर्ष, एक दूसरे को मिठाईयां खिलाकर किया खुशी का इजहार
देवलास (मऊ) : मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के कोठिया गांव में ताल, जंगल आदि सरकारी जमीनों को लेकर एक वर्ष से उपजिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इस मामले में 600 किसानों को एसडीएम न्यायालय द्वारा नोटिस भी जारी की गई थी। जिस पर सभी किसानों ने उपस्थित होकर अपनी अपनी जवाबदेही भी लगाया। इस में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी था कि मुकदमे की जल्द से जल्द सुनवाई कर आदेश पारित किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए एसडीएम न्यायिक ने मामले को काफी गंभीरता से सुना और 600 किसानों में से साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर 580 किसानों के पक्ष में फैसला देदिया। जब कि 20 किसानों के भूमि का कागज न रहने पर उनका मुकदमा खारिज कर दिया। फैसले से खुश होकर दर्जनों किसानों ने कोठिया धाम पहुंच कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट का आभार व्यक्त किया। बैठक में उपस्थित पुनीत सिंह बंटी राणा सिंह कृपा नारायण सिंह अनिरुद्ध सिंह पीयूष राय प्रभात राय संजय राय मुनीब राम यादव शिवाकांत सूर्यजीत सिंह बृजेश तिवारी राम लखन यादव प्रभुनाथ यादव शिवचंद यादव आदि लोगों ने कहा कि सत्य प्रेशान होकर सकता है पर पराजित नहीं हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। इस लिए सफल होगए। बताया कि कोठिया गांव में लगभग एक दर्जन गांवों के सैकड़ों किसानों की भूमि है। जिस को लंबे समय से लोग अपने अपने ज़मीनों पर काबिज़ हैं।
कुछ लोगों ने ताल एवम जंगल आदि की सरकारी ज़मीन बताकर एक वर्ष पूर्व वाद दाखिल किया था। जिस की विधिक कार्यवाई पूरी करते हुऐ फ़ैसला सुनाया गया। उपरोक्त किसानों ने बताया कि वर्तमान खतौनी वर्ष 1430-1435 फसली की खाता सं0 435 गाटा सं० 146ख रकबा 1.911 हे0 पर अंकित खातेदारों रामभवन पुत्र श्यामदवर, प्रभुनाथ पुत्र बसन्त राम, दिनेष पुत्र रामदवर आदि का नाम निरस्त कर जंगल की खाता सं० 753 में दर्ज किया गया तथा खाता सं० 406 गाटा सं० 918 रकबा 0.312हे0 पर अंकित खातेदारों रामजनम पुत्र गोविन्द, रामकरन पुत्र गोविन्द, रमाकान्त पुत्र गोविन्द, रामकृत पुत्र गाविन्द आदि का नाम निरस्त कर जंगल की खाता सं0 753 में दर्ज किया हुआ। खाता सं० 740 गाटा सं० 808/1 रकबा 0.060 हे0 पर अंकित खातेदारों भीमप्रकाष पुत्र भीषण, मुनाकी देवी पत्नी भीषण आदि का नाम निरस्त कर खेल का मैदान की खाता सं0 764 में दर्ज किया। खाता सं० 741 गाटा सं० 395/2 रकबा 0.040हे0 पर अंकित खातेदारों शिवबचन पुत्र देवनन्दन, अमरावती पत्नी देवनन्दन आदि का नाम निरस्त कर खाल निकालने का स्थान की खाता सं0 775 में दर्ज किया गया।
उपरोक्त के आलावा अन्य शेष काश्तकारों के बावत् लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.04.2023/02.05.2023 अन्तर्गत धारा 38 (2) उ०प्र०रा० संहिता 2006 पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है।
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