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मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा

फर्रुखाबाद। जिले में चार साल के मासूस से गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ महज 100 दिनों की सुनवाई के बाद सजा का ऐलान कर दिया गया। 12 सितंबर को घटना सामने आई थी। बुधवार को फर्रुखाबाद के पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान कर दिया। चार साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस घटना के एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दो आरोपी बनाए गए थे। एक आरोपी नाबालिग है। इस कारण उसका केस किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। दरअसल, फर्रुखाबाद जिले में 12 सितंबर को घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला आया था। इस केस में बुधवार को विशेष कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में दोषी एक नाबालिग के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 सितंबर को हुई वारदात में पुलिस ने शाहिद और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच 22 दिन में पूरी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया था। 55 दिन की सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने मामले में सजा सुना दी। स्पेशल जज, पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने बुधवार को मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने 3 महीने 7 दिन में ही इस मामले में फैसला सुना दिया। एक आरोपी के नाबालिग होने से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। कंपील थाना क्षेत्र के युवक ने 13 सितंबर 2023 को अपनी भतीजी से गैंगरेप का केस दर्ज कराया। युवक ने शिकायत में कहा कि उसकी 4 साल की भतीजी 12 सितंबर सुबह 9 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वह लापता हो गई। खोजबीन के दौरान शाम 6 बजे उसका शव गांव से डेढ़ किलोमीटर दूर खेत में मिला। मुर्गी फार्म के पास मिले शव को देखकर परिवार के लोग हिल गए। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद गला दबाकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में 17 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में कोर्ट में 16 लोगों की गवाही हुई। सरकारी वकील अनुज कटिहार, विकास कटिहार और प्रदीप सिंह ने केस की पैरवी की। कोर्ट ने कपिल के कटिया गांव निवासी दोषी शाहिद को फांसी की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी नाबालिग है। उसका केस किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। पुलिस शाहिद को सजा सुनाए जाने के बाद जेल लेकर चली गई।


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