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विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत रू 12 अरब 30 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति की गयी प्रदान -केशव प्रसाद मौर्य


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद के निर्देशों के क्रम में विधान मण्डल के दोनों सदनों के  सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 की द्वितीय किश्त  के रूप में रू 12 अरब 30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह से पहले जारी किया जा चुका है।
जारी शासनादेश में मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत  धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्रावधान तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।श्री मौर्य ने कहा है कि द्वितीय किस्त जारी होने से प्रदेश में विकास कार्यों की गति और अधिक तेज हो जायेगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय।आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग  जी एस प्रियदर्शी ने समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.07.2024 को जारी शासनादेश के माध्यम से विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा० सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम किश्त की धनराशि रु० 122750.00 लाख, जी०एस०टी० सहित (रु० बारह अरब सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी० सहित) एवं दिनांक 14.08.2024 को जारी शासनादेश के माध्यम से नोडल जनपद-बरेली को धनराशि रू0 250.00 लाख, जी०एस०टी० सहित (रू० दो करोड़ पचास लाख मात्र, जी०एस०टी सहित) अवमुक्त की जा चुकी है।


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