मुख्तार अंसारी के आवेदन पर नही हुआ आदेश सुनवाई 5 जुलाई को : मऊ
मऊ:बांदा जेल मे निरूद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आन लाइन आवेदन कर बांदा जेल मे उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करने व मेडिकल बोर्ड के परामर्श पर सुविधा देने के संबंध में आवेदन आन लाइन दिया था । सदर विधायक के उक्त आवेदन पर वर्चुवल सुनवाई के उपरांत गैगेस्टर की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आदेश हेतु शुक्रवार की तारीख नियत की थी । किन्तु बाँदा जेल से आख्या आयी थी कि आवेदक की तरफ से अधूरा प्रपत्र दिया गया था इसलिए पैरावाइस रिपोर्ट नही दी जा सकी । अदालत ने आवेदन का पूरा प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए जेल से पैरावाइज आख्या 5 जुलाई के लिए तलब किया है ।सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिह ने आवेदन में उल्लेख किया था कि मुख्तार अंसारी सीनियर सीटिजन व पच्चीस साल से विधायक है तथा ग्रेजुएट के साथ ही आयकर दाता है तथ उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा के हकदार है । जिस पर जेल से आख्या न आने के कारण सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बांदा जेल से पुनः आख्या मांगी है। वही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर बंदी मुख्तार अंसारी को एअर कूलर , हार्ड बेड , मच्छरदानी ,व फिजियो थिरेपी की मांग आवेदक द्वारा की गयी थी अदालत के निर्देश पर कुछ सुविधाए दी गयी किन्तु थिरैपी व बेड नही मिला जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने 25 जून की तारीख आदेश हेतु नियत की थी । किन्तु दोनों आवेदन पर जेल से पुनः आख्या मांगी गई है ।ज्ञातब्य है कि फर्जी असलहा लाइसेन्स मामले मे आरोपित आधा दर्जन लोगो के साथ सदर विधायक के विरूद्ध गैगेस्टर का मामला दक्षिण टोला थाने मे पंजीकृत है ।
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