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सभी निबन्धक कार्यालयों में निहित कृषि / अकृषक / भूखण्ड / भवनों तथा व्यवसायिक निर्माण के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु नई सर्किल दर दि0 01 जुलाई से लागू : जिलाधिकारी आज़मगढ़

आजमगढ़ जिलाधिकारी/कलेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जनपद उप आजमगढ के सभी निबन्धक कार्यालयों में निहित कृषि / अकृषक / भूखण्ड / भवनों तथा व्यवसायिक निर्माण के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु नई सर्किल दर दि0 01 जुलाई 2021 से लागू / प्रभावी होनी है । जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों हेतु अनन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गयी है जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालय , अपर जिलाधिकारी ( वि ० / रा ० ) एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन आजमगढ के कार्यालयों में आपत्ति प्राप्त करने हेतु उपलब्ध है ।
उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक किया जा सकता है ।
जिलाधिकारी ने सर्वमान्य को सूचित किया है कि जिस किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अनिवार्य रूप से अपनी आपत्ति / सुझाव दिनॉक 26 जून 2021 की सांय 5:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है । उक्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनॉक 28 जून 2021 को कलेक्ट्रेट सभागार जनपद आजमगढ़ में किया जायेगा।


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