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45 प्रकार के कामगारों को उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य

आजमगढ़ उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 09 जून 2021 को सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के कामगारों को उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल (www.upssb.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क कुल 60 रू0 (रू0 10 पंजीकरण शुल्क एवं 05 वर्ष के लिए 10 प्रति वर्ष की दर से अंशदान) जमा करना होगा। पंजीकरण हेतु कामगार को अपना आधार कार्ड, नामिनी का आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं एक फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन पंजीकरण स्वयं अथवा कार्यालय के माध्यम से करा सकते है।
उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में उनके वारिस को अधिकतम धनराशि रूपया 2 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को रूपया 5 लाख तक कैशलेश ईलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
पंजीकरण हेतु 45 प्रकार के कामगारों को शामिल किया गया है, जिसमें-धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथटेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल/बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में कार्य करने वाले, मछुआरा, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती कुटीर उद्योग बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो (ई.पी.एफ.व ई.एस.आई से आवर्त न हों), खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाला, नट-नटनी, रसोईया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर, खड्डी पर कार्यकरने वाले (सूत रंगाई, कताई, घुलाई आदि), दरी, कम्बल, जरी, जरदौजी, चिकन कार्य, मीटशाप एवं पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कॉच की चूड़ी एवं अन्य कॉच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल (www.upssb.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर उक्त योजनाओं का हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं।


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