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हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज : वाराणसी


वाराणसी। अपर जिला जज (प्रथम) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी सिरगोवर्धन (लंका) निवासी रोशन द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील यादव उर्फ करिया यादव ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 अगस्त 2020 को शाम करीब 8 उसका भाई गोरख यादव उर्फ अनिल यादव लंका थाना क्षेत्र के सिरगोवर्धन में स्थित मारुति नगर कॉलोनी के समीप एक मोमोज की दुकान पर मोमोज खा रहा था। उसी दौरान सिरगोवर्धन (लंका) निवासी रोशन द्विवेदी, विवेक द्विवेदी व सूरज द्विवेदी अपनी चार पहिया गाड़ी से वहां पहुंचे और कुछ दिन पूर्व जमीन संबंधी विवाद को लेकर गालियां देने लगे। जब उसके भाई ने विरोध किया तो उनलोगों ने उसे गोली मार दिया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलवार वहां से भाग निकले। आसपास के लोगों की सूचना पर उसका भाई वहां पहुंचा और उसे उपचार के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। अदालत में वादी के अधिवक्ताओं ने दलील दिया कि आरोपित का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद की है। जिससे घटना की पुष्टि होना प्रमाणित होता है। अदालत ने पत्रावलियों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।


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