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मतगणना के दिन केवल मतगणना केंद्र पर आवागमन की छूट, विभागीय परिचय पत्र के साथ : जिलाधिकारी आज़मगढ़

आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव का कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त दिनांक 02 मई 2021 से मतगणना का कार्य प्रारम्भ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से सोमवार की प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाया गया है।
उन्होने कहा कि जनपद में कोरोना कफ्र्यू के प्रभावी होने के दृष्टिगत कतिपय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। चूंकि मतगणना का कार्य दिनॉक 02 मई 2021 दिन रविवार से प्रारम्भ होना सुनिश्चित है, जो आगामी तिथि दिनॉक 03 मई 2021 तक संचालित रहना सम्भावित है, तथा दिन रविवार को कोरोना कफ्र्यू प्रभावी है। अतः मतगणना कार्य हेतु तैनात अधिकारी/कर्मचारीगण को उनके आदेश पत्रक/विभागीय परिचय पत्र के आधार पर तथा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा उनके मतगणना अभिकर्ता को उन्हें जारी पास के आधार पर दिनॉक 02 मई 2021 व 03 मई 2021 को मतगणना केन्द्र पर आवागमन हेतु छूट होगी। उक्त के अतिरिक्त मतगणना केन्द्रों पर दोनो दिवसों में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। मतगणना के उपरान्त उसी दिन अथवा आगामी दिवस में परिणाम घोषित होने पर किसी प्रकार का विजय जूलूस/स्वागत कार्यक्रम निषिद्ध रहेगा तथा इस सम्बंध में पूर्व से द0प्र0सं0 की धारा-144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उक्त आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में सम्बंधित को द0प्र0सं0 की धारा-188, महामारी अधिनियम-1897 तथा आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत दण्डित किया जायेगा।


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