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मनीष यादव के ऊपर कोविड19 और आचार संहिता केसाथ 144 धारा के उलंघन के मामले में मुकदमा दर्ज

बुढ़नपुर जिला पंचायत क्षेत्र टहर किशुन देवपुर की प्रत्याशी मनीष यादव व उनके 200 समर्थकों पर कप्तानगंज पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया वहीं पुलिस का कहना है कि इनके समर्थकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया जबकि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है उसके बाद भी मनीष यादव व उनके 200 समर्थकों द्वारा उल्लंघन किया गया इसलिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह व सीओ बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला के आदेश पर मनीष यादव और उनके 200 समर्थकों पर मुकदमा महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया वहीं सीओ बूढ़नपुर का कहना है कि जल्द ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ऐसे करने वाले प्रत्याशियों का वाहन भी सीज किया जाएगा भविष्य में वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते इस्पेक्टर कप्तानगंज देवानंद ने बताया कि 200 समर्थकों व मनीष यादव प्रत्याशी टहर किशुन देवपुर जिला पंचायत के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी वह जुलूस निकाला जा रहा था जिसको देखते हुए मुकदमा महामारी के नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।


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