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धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

आजमगढ़।थाना मेंहनगर।अभियुक्त मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की 01 मोटर साइकिल TVS (मूल्य करीब 19 हजार रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क


थाना मेंहनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 408/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर पुत्र शिवनाथ राजभर निवासी महावल टांडा थाना तरवा जनपद आजमगढ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर षड़यंत्र रचकर रूपए की चोरी करने का अपराध कारित करते है।  दिनाक 24/07/2022 को नरसिंहपुर मोड़ के पास वादी मुकदमा राजकुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ से बृजभान के नाम से सम्बोधन कर बैंक मित्र बनकर 115000 (एक लाख पन्द्रह हजार) रूपए, चाकू दिखाकर लेकर भाग गये थे। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से 01 मोटर साइकिल TVS XL 100 HD रजि0 UP50 BV 1574 क्रय किया गया । जिसका मूल्य 19 हजार रूपये निर्धारित किया गया है।

 उपरोक्त सम्पत्ति (मोटर साइकिल) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 29.02.2024 को निर्गत कुर्की का आदेश प्राप्त कर दिनांक 20.03.2024 को उक्त सम्पति को निरीक्षक अपराध जयप्रकाश यादव थाना मेंहनगर मय हमराह पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया। 


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