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घोसी उप निर्वाचन में मतदान के दिन वहां की दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान रहेंगे बंद

लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त,  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु किये जाने वाले मतदान के दिन उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान-1962 के तहत लोकहित में यह छूट प्रदान की जाती है कि यदि मतदान के वास्तिविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
प्रमुख सचिव श्रम  अनिल कुमार तृतीय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 05 सितम्बर, 2023 (मंगलवार) को 354-घोसी (जनपद-मऊ) में उप निर्वाचन हेतु मतदान किया जाना है। ऐसे क्षेत्र में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में मतदान के वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा, जिससे कि वहां के कार्मिक अपने मत का प्रयोग कर सकें।


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