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विद्युत विभाग का बड़ा तोहफ़ा : 100 रुपये में जुड़वा सकेंगे बिजली कनेक्शन, पहले जमा करना होता था बकाए का 25 फ़ीसदी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन में तोहफा दिया है। अब एक किलो वाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोड़ने एवं काटने (आरसी-डीसी) शुल्क को 31 जुलाई तक माफ कर दिया गाया है। उपभोक्ता अपने बकाया में सिर्फ 100 जमा कर कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। इतना ही नहीं जोड़ने से पहले बकाए की राशि का न्यूनतम 25 फीसदी राशि जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। इसका करीब 43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। प्रदेश में बिजली बकाया जमा कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिजली बकाया होने पर कनेक्शन काटने का नियम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की पहल पर अब घरेलू कनेक्शन धारियों को राहत देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत इन उपभोक्ताओं को समय से बिजली बिल जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटेगा उन्हें राहत देते हुए दोबारा जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
पावर कॉरपोरेशन के नियमों के तहत बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। फिर बिजली कनेक्शन काटने एवं जोड़ने के शुल्क के रूप में लगभग 600 रुपया अतिरिक्त जमा करना होता है। आम तौर पर गरीब उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक रूप से पांच सौ से एक हजार रूपये तक ही बिल की राशि जमा की जाती है। इस स्थिति में उनके द्वारा कनेक्शन जोड़ने के लिए 600 रुपया जमा करने में दिक्कत होती है। वे इस राशि को जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन भी नहीं जुड़ पाता है। उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर अब नया आदेश जारी किया गया। इसके तहत कनेक्शन जोड़ने के लिए लिया जाने वाला 600 माफ कर दिया गया है। बकाया राशि का 25 फीसदी जमा करने की अनिवार्यता भी 31 जुलाई तक के लिए खत्म कर दी गई है। उपभोक्ता सिर्फ 100 जमा करके और बकाया राशि को जल्द से जल्द जमा करने संबधी लिखित आश्वासन देकर कनेक्शन जुड़वा सकता है।
यदि एक किलो वाट के उपभोक्ता का बकाया 1000 है और उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो जुड़वाने के लिए 25 फीसदी यानी 250 रुपया जमा करना पड़ता है। कनेक्शन जोड़ने की फीस 600 रुपया भी देनी पड़ती है। यानी 850 रुपया देने पर कनेक्शन जुड़ता है। अब 31 जुलाई तक सिर्फ 100 रुपया देकर कनेक्शन जुड़वाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज का कहना है कि घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता बेहद गरीब किस्म के होते हैं। उनका जितना बिजली बकाया होता है उतना ही कनेक्शन जोड़ने के नाम पर भी चार्ज हो जाता है। इससे एक किलोवाट वाले उपभोक्ता एक बार कनेक्शन कटने पर दोबारा नहीं जुड़वा पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए छूट का प्रावधान किया गया है।


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