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खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध

लखनऊ:  प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण आगामी 22 जून, 2023 तक कराया जा रहा है। इस अवधि में अवशेष बाजरा वाले 03 जनपदों (बदायूं, बुलन्दशहर तथा कानपुर नगर) को छोड़कर अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं और 21 किग्रा चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई तथा जून, 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु० 18/- प्रति किग्रा० की दर से रु0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
      खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत उपलब्धता की सीमा तक आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को अवशेष बाजरा वितरण हेतु 03 जनपदों (बदायूं, बुलन्दशहर तथा कानपुर नगर) में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूं, 20 किग्रा चावल तथा 01 किग्रा० बाजरा (कुल 35 किग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राशन कार्डों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूं 02 किग्रा0 चावल तथा 01 किग्रा बाजरा (कुल 05 किग्रा) का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
      खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। 03 जनपदों में अवशेष बाजरा की दुकानों में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बाजरा की पोर्टेबिलिटी उन्हीं दुकानों से अनुमन्य होगी, जहां विक्रेता के पास वितरण हेतु बाजरा उपलब्ध है।


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