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दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये का जुर्माना

फूलपुर आजमगढ़ : 07 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये का जुर्माना
  दिनांक-25.05.2015 को वादी थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी शमसपुर, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बीती रात्रि को वादी की 07 वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर बागीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। 
 जिसमें नामजद अभियुक्त जैनुद्दीन के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 115 सन् 2015 अंतर्गत धारा 376 (2)झ भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट तथा 3(1)12 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट  पंजीकृत किया गया था। 
 जिसमें अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी। 
 जिसके क्रम में आज दिनांक- 14.06.2023 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी शमसपुर, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


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