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रबी क्रय योजना के तहत वित्तीय प्रक्रियाओं का समयबद्ध रूप से संचालन करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन

लखनऊः राज्य सरकार ने रबी क्रय योजना वर्ष 2023-24 में केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के तहत गेहूँ के मूल्य के भुगतान सीधे कृषकों को करने तथा अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं का समयबद्ध रूप से संचालन करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन कर दिया है। कृषकों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से डिजिटल भुगतान कराये जाने हेतु सम्भागीय लेखा कार्यालयों में पहले की तरह ही सम्भाग स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में फीडर एकाउण्ट (बचत खाता) खोले जाने हेतु वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी को अधिकृत किया है।
      खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बचत खाते से सीधे कृषकों को खाते में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से भुगतान वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/ सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा। वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी को निर्धारित सीमा तक अग्रिम का आहरण करने तथा बैंको में खोले गये बचत खाता (फीडरएकाउण्ट) में जमा करने हेतु अधिकृत किया गया है।
      केन्द्र प्रभारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि केन्द्र पर हुई खरीद का पूरा विवरण यथा कृषक की नाम, खरीद की मात्रा, धनराशि खाता संख्या व बैंक का समस्त विवरण, आधार नम्बर इत्यादि प्रतिदिन अपने सम्बन्धित संभाग के वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।


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