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अपमिश्रित शराब मामले में रमाकान्त यादव की जमानत खारिज

आजमगढ़। पूर्व सांसद व आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहरीली शराब कांड में आरोपी रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई। माहुल जहरीली शराब कांड की विवेचना के दौरान विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव का नाम इस मुकदमे में शामिल किया गया था।  फरवरी 2022 में अहरौला थाना के माहुल कस्बा में जहरीली शराब कांड हुआ था। 13 से अधिक लोगों की जहां मौत हुई थी तो वहीं कई लोगों के आंखों की रोशनी तक चली गई थी।  विधायक रमाकांत के भांजे रंगेश यादव की सरकारी देसी शराब की दुकान से मिलावटी शराब बेची गई थी।
इस मामले में रंगेश यादव के साथ ही उसके कई साथियों के खिलाफ अहरौला और फूलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। ज्यादातर आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। विवेचना के दौरान ही इस घटना में फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव का भी नाम सामने आया। पुलिस ने उन्हें भी बीते साल अगस्त में न्यायालय से ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। शराब कांड समेत कई अन्य मामलों में आरोपी विधायक तब से जेल में ही हैं। सरकारी वकील गोपाल पांडेय ने बताया कि विधायक रमाकांत यादव द्वारा माहुल जहरीली शराब कांड में जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।


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