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बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं करायेंगे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट के फैसले पर बोले सीएम योगी जरूरत पड़ी तो जायेंगे सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी।
इससे पहले, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने 70 पेज के फैसले में कहा कि यूपी सरकार चाहे तो बगैर ओबीसी आरक्षण चुनाव करा सकती है। हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लगाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया गया है। यूपी सरकार पहले ओबीसी आरक्षण के लिए कमिशन बनाए।


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