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मौर्य दंपति हत्याकांड का मुख्य मास्टर माइंड ' लाई डिटेक्टर टेस्ट'के बाद गिरफ्तार -बड़ी ख़बर

आजमगढ़। अहरौला थाना पुलिस ने बीते जून माह में क्षेत्र के पारा ग्राम निवासी दंपती की हत्या कर फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में फेंके गए शवों की बरामदगी के मामले का खुलासा करते हुए मृतकों के गांव के ही दो युवकों की गिरफ्तारी कर घटना का पर्दाफाश किया है।

#थाना_अहरौला: ग्राम पारा में हुई दंपति की हत्या, के संबंध में प्रकाश में आए दो अभियुक्त गिरफ्तार।
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— AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) September 17, 2022

गौरतलब है कि अहरौला थाना क्षेत्र के पारा ग्राम निवासी एवं जनरल स्टोर की दुकान करने वाले इंद्रपाल मौर्य पुत्र स्व० रामलगन अपनी पत्नी शकुंतला देवी का ईलाज और कारोबार से संबंधित सामान की खरीदारी करने के लिए बीते 14 जून को जौनपुर जिले के शाहगंज बाजार गए थे। उनके साथ इंद्रपाल के साढ़ू विकास मौर्य निवासी ग्राम भरचकिया थाना क्षेत्र पवई भी अपनी पत्नी के साथ चिकित्सक के पास गए थे। दवा लेने के बाद दोनों रिश्तेदार अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए लेकिन इंद्रपाल व उनकी पत्नी शकुंतला दोनों घर नहीं पहुंचे। दूसरे दिन इंद्रपाल के भतीजे प्रदीप ने इसकी जानकारी मुकामी थाने को दी। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर रही थी थी 16 जून को लापता इंद्रपाल मौर्य व उनकी पत्नी शकुंतला का शव फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार के समीप सड़क किनारे स्थित झाड़ी से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर पर मिले चोटों के निशान के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने घटना के खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस टीमों द्वारा शाहगंज बाजार व आसपास के रास्तों पर लगे 37 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अध्ययन किया गया। संदेह के आधार पर इस मामले में 32 लोगों से आवश्यक पूछताछ की गई। इस दौरान आठ संदिग्ध लोगों की लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया गया। हत्यारों की टोह में जुटी पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर घटना के संबंध में प्रकाश में आए पारा ग्राम निवासी रवि सिंह पुत्र स्व० कमला सिंह एवं प्रशांत उर्फ कृष्ण कुमार सिंह पुत्र बलदेव सिंह को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों से की गई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि चुनावी एवं सरकारी राशन की दुकान से संबंधित रंजिश के साथ ही आवंटित की गई पट्टे की भूमि पर कब्जा को लेकर हुई दुश्मनी की वजह से आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी रवि सिंह के विरुद्ध अहरौला थाना के अलावा अंबेडकरनगर जिले में भी कई संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। इस तरह अबूझ पहेली बनी इस घटना से पुलिस ने रहस्य का पर्दा उठा देने का दावा किया है।इस मामले में अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में पुलिस द्वारा गहनता से जाँच की जा रही है। जिसपर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार गंभीरता से मामले को लिया गया वही पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस अनसुनी पहेली को सुलझाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया और कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास बना रहे अपराधी को शत प्रतिशत कठोर सजा मिले इस मुहिम पर आजमगढ पुलिस को बडी कामयाबी हासिल हुई हैं।

दिनांक- 15.06.2022 को समय 12.50 PM पर प्रदीप कुमार पुत्र बाबूराम मौर्य, सा0 पारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0-  247/2022 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी के चाचा श्री इन्द्रपाल मौर्य पुत्र स्व0 रामलगन मौर्य व चाची शकुन्तला मौर्य पत्नी इन्द्रपाल मौर्य, निवासी गण ग्राम पारा, थाना अहरौला, आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 14.06.2022 को शाहगंज दवा के लिए जाने तथा उसी दिन रात्रि समय 08.47 बजें के पश्चात् उनसे कोई सम्पर्क न होने का उल्लेख किया गया।

➡ दिनांक- 16.06.2022 को अपह्रत इन्द्रपाल मौर्य व शकुन्तला देवी का शव अम्बारी थाना फूलपुर में मिलने की सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी फूलपुर, प्रभारी निरीक्षक फूलपुर, फील्ड यूनिट व डाग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा वैज्ञानिक विधि से फील्ड यूनिट द्वारा प्रदर्शों को एकत्र किया गया। पी0एम0 कराते हुए मु0अ0सं0247/2022 धारा 365 भादवि में धारा 302/201 भादवि का अपराध पाये जाने के आधार पर इन धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी। 

➡ पी0एम0 रिपोर्ट के अनुसार मृतक इन्द्रपाल की मृत्यु का कारण “Asphyxia due to ante mortem throttling” व मृतका शकुन्तला देवी के मृत्यु का कारण “Haemorrhagic shock due to antemortem injury” पाया गया। 

➡ उक्त घटना के अनावरण हेतु 04 टीमें गठित की गयी। 

➡ प्राथमिक पूछताछ में मृतक दम्पत्ति के रिश्तेदार विकास मौर्या (साढ़ू) पुत्र रमाशंकर मौर्या साकिन भरचकिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने बताया कि मैं और मेरे साढ़ू व शकुन्तला व मेरी पत्नी चारों आदमी शाहगंज गये थे जहां शकुन्तला जी को शारीरीक परेशानी होने के कारण डाक्टर के यहां दिखाया गया फिर आँख में समस्या होने के कारण आँख के डाक्टर को दिखाया गया उसके बाद हम लोग एक दुकान पर नाश्ता किये फिर मैं और मेरी पत्नी घर चले आयें।

➡ शाहगंज बाजार व आस-पास के रास्तों पर लगें कुल 37 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अध्ययन किया गया।

➡ मृतक के परिवारजनों व रिश्तेदारों की आशंका के साथ-साथ पुलिस टीमों द्वारा किये जा रहें अनुसंधान के दौरान संदेह के आधार पर कुल 32 व्यक्तियों से कई चक्र पूछताछ की गयी।

➡ इस दौरान पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों का उनकी स्वेच्छा से POLYGROPH TEST(लाई डिटेक्टर टेस्ट) भी लैब भेजकर कराया गया जिसकी रिपोर्ट को विवेचना में साक्ष्य संकलन के दौरान अवलोकित किया गया है। 

➡ विवेचक द्वारा मृतक के परिवारजनों के धारा 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत विस्तृत बयान दर्ज कराएं गये है। 

➡ उक्त कार्यवाही के पश्चात आज उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है- 

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का नाम पता-

1. रवि सिंह पुत्र स्व0 कमला सिंह साकिन पारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।

2. प्रशान्त सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह पुत्र बलदेव सिंह साकिन पारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।

➡ अभियुक्त रवि सिंह का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 826/01 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर 

2. मु0अ0सं0- 15/02 धारा 323/504/506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ 

3. मु0अ0सं0-137/02 गुण्डा अधिनियम थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।

4. मु0अ0सं0- 205/03 धारा 110 जी थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।

5. मु0अ0सं0- 192/15 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ । 

➡ उल्लेखनीय  है कि उक्त दोनो अभियुक्तों द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट/लाई डिटेक्टर टेस्ट भी नही कराया गया।

➡ अभियुक्त रवि सिंह से मृतक परिवार की प्रधानी सम्बन्धित मुद्दों को लेकर रंजिश के साथ-साथ मृतक को आवंटित पट्टे की जमीन को लेकर रवि सिंह द्वारा मुकदमेंबाजी भी की गई थी। पूर्व में जान से मारने की धमकी दिये जाने की बात भी प्रकाश में आयी है। अभियुक्त प्रशान्त सिंह के घर के सामने मृतक का जमीन का पट्टा था जिसकों लेकर अभियुक्त चाहता था कि मृतक यह जमीन छोड़ दे। इसके साथ-साथ अभियुक्त द्वारा कोटेदारी के समूह को लेकर भी मृतका से विवाद करने व अनुचित अपेक्ष्य रखने की बात भी प्रकाश में आई है। 

➡ घटना में अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में गहनता से विवेचना की जा रही है। 

➡ पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा घटना के दिनांक से अनवरत उपलब्ध करायी गयी है।

 

(सूत्र रिपोर्ट रविन्द्र कुमार यादव)


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