लालगंज आजमगढ़ : देवगांव पुलिस द्वारा 26 अप्रैल 2022को बैरी डीह निवासी हिटलर उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र मकबूल अहमद उर्फ झूरी के नाम 3 / 5 /8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया था ।उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त के घरपुलिस द्वारा बार-बार दबिश देने तथा न्यायालय एनबीडब्ल्यू पर अब तक हाजिर नहीं हुआ था ।देवगांव पुलिस के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 82 सीआरपीसी का आदेश जारी किया गया था ।उपरोक्त आदेश के क्रम में देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडेय तथा मुकदमे के विवेचक उमेश चंद यादव द्वारा आज उपरोक्त अपराधी के घर 82 सीआरपीसी आदेश की प्रति उसके मकान पर तथा बैरी डीह में सार्वजनिक स्थानों पर डुगडुगी लाउडर हेलर से प्रचार प्रसार कर मुनादी कराई गई। देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे ने बताया कि वांछित अभियुक्त के घर बराबर दबिश दी जाती रही लेकिन न्यायालय हाजिर नहीं आयाथा। इसी कारणआज 82 की कार्यवाही करनी पड़ी।
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