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'शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करें'वाराणसी कोर्ट के आदेश पर वजू पर पाबंदी, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है. वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है.

कोर्ट ने अधिकरियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है. अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, 'जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी.'
हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग मिलने का दावा
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो गया. तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगे. हिंदू पक्ष के मुताबिक, जैसे ही वजूखाने का पानी निकाला गया, सभी झूम उठे, क्योंकि वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग था.

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ. दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है. इसकी गहराई भी काफी है. वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, कल्पना से अधिक प्रमाण मिले हैं.
मुस्लिम पक्ष ने दावे से किया इनकार
हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर खुशी से फुले नहीं समा रहे थे तो मुस्लिम पक्ष दावे को सिरे से नकार रहे थे. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं. वहीं दावे प्रति दावे के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने अदालती गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिवलिंग मामले पर चुप्पी साध ली.
कोर्ट के आदेश पर वजू पर लगी पाबंदी
तो काशी के डीएम कौशल राज शर्मा ने ऐसे दावे को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया. इसके बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का मामला कोर्ट में भी पहुंच गया. हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने आर्डर पास किया. कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी यानी यहां कोई आ-जा नहीं सकता है. इसके बाद डीएम ने यहां वजू पर भी पाबंदी लगा दी.
 हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि ज्ञानवापी के वजुखाने में 12 फीट 8 इंचा का शिवलिंग मिला है. 
उनका दावा है, 'यह शिवलिंग नंदीजी के सामने है और पूरा पानी निकालकर देखा गया, शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का है, जो काफी अंदर गहराई तक है,
     शिवलिंग जब मिला तो लोग झूम उठे और हर-हर महादेव का नारे लगे.'
मूर्तियां और कलश से लेकर शिवलिंग तक...तीन दिन का सर्वे पूरा, ज्ञानवापी के सर्वे में क्या-क्या मिला?
इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने फोन पर एक बड़े निजी चैनल को बताया कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, उसकी प्रोटेक्शन लेने के लिए हम सिविल कोर्ट जा रहे हैं. वहीं पक्षकार सोहनलाल ने भी शिवलिंग मिलने का दावा किया है. उनका कहना है कि उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम मिले हैं. हालांकि इसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया.
हिंदू पक्षकार बोले- आज बाबा मिल गए
वादी महिला लक्ष्मी देवी के पति और सर्वे टीम में शामिल सदस्य सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो इतिहासकारों ने लिखा था वह मिल गए, जिसकी नंदी प्रतिक्षा कर रही थीं वह बाबा मिल गए, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम मिला है, इसके बाद हम पश्चिम दीवार में 75 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचे मलबे की जांच करने की मांग करेंगे.
शिवलिंग मिलने के दावे पर क्या बोले DM?
शिवलिंग मिलने के दावे पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने साफ कहा था कि सर्वे के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं करनी है, अगर किसी ने कोई भी तथ्य अपने हिसाब से बताया है तो वह उनकी निजी राय है, इसको पुख्ता नहीं माना जा सकता है, सभी तथ्यों पर कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा.
मुस्लिम पक्ष ने दावे को किया खारिज 
गौरतलब है कि काशी के ज्ञानवापी में सर्वे का काम खत्म हो गया. सर्वे का काम तीन दिनों तक चला. तीसरे दिन सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के कुएं की पड़ताल हुई. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला. सर्वे टीम के वीडियोग्राफर ने भी शिवलिंग मिलने के दावे पर मुहर लगाई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दावे को खारिज कर दिया.


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