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#उत्तरप्रदेश: कोर्ट का सख्त रुख | कैबिनेट मंत्री Om Prakash Rajbhar के खिलाफ NBW जारी

मऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP-MLA) अदालत ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैरजमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादित बयान से जुड़े मामले में की गई है।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन के अनुसार, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रतनपुरा बाजार में आयोजित एक जनसभा में मंत्री राजभर ने कथित तौर पर भाजपा नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उन पर मंच से जूता मारने जैसी धमकी देने का भी आरोप है, जिसे आचार संहिता और कानून व्यवस्था के उल्लंघन के रूप में देखा गया।
लगातार गैरहाजिरी पड़ी भारी
मामले की सुनवाई MP-MLA कोर्ट में लंबे समय से चल रही थी। अदालत ने कई बार ओमप्रकाश राजभर को पेश होने के लिए तलब किया, लेकिन उनके लगातार अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। समन और निर्देशों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने NBW जारी कर दिया।
क्या होता है NBW?
गैरजमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) एक सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, जिसमें पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे अदालत में पेश करने का आदेश दिया जाता है। इसमें तत्काल जमानत मिलना सुनिश्चित नहीं होता—अदालत के सामने पेशी के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होती है।
राजनीतिक हलचल तेज
कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कानून के सामने सभी समान हैं और जनप्रतिनिधियों को भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
 अब नजर इस बात पर है कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर कब अदालत में पेश होते हैं और इस मामले में उनका अगला कानूनी कदम क्या होगा।


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