आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसो तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह जनवरी, 2022 में दिनांक 06 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण
आजमगढ़ 05 जनवरी-- जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने अवगत कराया है कि आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसो तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह जनवरी, 2022 में दिनांक 06 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण कराया जाना है। उन्होने कहा कि उपरोक्तानुसार समस्त वस्तुओं यथा खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का ई-पॉस मशीनों के माध्यम से गुणवत्तापरक वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक दिनांक 06 जनवरी 2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15 जनवरी 2022 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूं व 02 किग्रा चावल) का निशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
उक्तानुसार पाचों सामग्री (गेहूॅ, चावल, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइनण्ड सोयाबीन आयल) का वितरण एक साथ निःशुल्क किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पाँचों सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इस हेतु पृथक से पोर्टबिलिटी चालान जनरेट नहीं किये जायेंगे। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जनवरी 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जा सकेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक किया जायेगा।
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