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जेल में रहेंगे सपा के रामपुर सांसद या मिलेगी जमानत आइये एक नजर......

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में सपा सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने तीन दिन तक लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार आज़म खां पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आजम खां की ओर से इसी मामले में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
आजम खां के वकीलों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि याची को बेवजह राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि आजम खां ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति कब्जा की है। यही नहीं, उन्होंने शत्रु संपत्ति कब्जा करके जौहर विश्विद्यालय परिसर में नियम विरुद्ध तरीके से शामिल की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट का निर्णय अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। हालांकि सपा सांसद की जमानत इस मामले में मंजूर होने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आज़म खां की कई अन्य मामलों में भी जमानत होनी है।


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