ब्रेकिंग न्यूज़ - चाचा ने दिया था तीन लाख की सुपारी ,ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र में ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को रविवार अलसुबह पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आजमगढ़-मऊ सीमा पर जहानगंज थाना के करपिया गांव के रास्ते पर 25 अप्रैल की देर रात मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली के फरीदपुर निवासी ऑटो चालक सुनील गुप्ता (40) पुत्र राज नरायन गुप्ता की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश में जुटी थी।
रविवार अलसुबह पुलिस को सूचना मिली कि ऑटो चालक हत्याकांड का आरोपी बजहा पुलिया के आसपास मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिया के पास एक बदमाश से पुलिस का आमना-सामना हो गया। पुलिस से घिरते ही बदमाश ने फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो कर गिर गया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश की पहचान अफजल पुत्र नजीर निवासी बरहदपुर थाना कोतवाली मोहम्मादाबाद जिला मऊ के रूप में की गई। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है।
एक बार फिर बतादे कि,आटो रिक्सा चालक की हत्या का खुलासा, चाचा ने सुपारी देकर कराई हत्या, पुलिस मुठभेंड में अभियुक्त घायल/गिरफ्तार
पूर्व की घटना-
वादी रामनरायण पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम वनावे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनपत्र दिया कि सुभाषचन्द व अवधेष कुमार और मेरा लड़का सुनिल गुप्ता ग्राम फरीदावाद थाना मुहम्दावाद गोहना जनपद मऊ में नेवासा पर मिले जमीन व खेत ममें घर बनाकर मेरे रहते थे। मेरा लड़का आटो रिक्सा मुहमदाबाद से आजमगढ़ चलाता था अक्सर रात तक वापस फरीदावाद अपने घर पर आ जाता था।
दिनांक-25-04-2023 को सुवह आटो रिक्सा लेकर ग्रा0 फरीदावाद से मुहम्मदाबाद गया था रात में जब काफी देर तक घर वापस नही आया तब हम लोग उसको आसपास काफी तलाश किये।
बाद में जानकारी हुई कि उसकी आटो रिक्सा ग्राम करपिया थाना जहानागंज के पास खड़ंजा रोड पर खड़ा है जब हम लोग मौके पर गये तो देखा कि मेरा लड़का आटो रिक्सा के ड्राइवर सीट पर पीठ के बल पड़ा है तथा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आवेदक के तहरीर पर मु0अ0स0 197/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
उपरोक्त घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा किया गया तथा दो टीमों का गठन कर घटना के त्वरित अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।
गिरफ्तारी का विवरणः-
दिनांक-29.04.2023 प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह को मुखबीऱ से सूचना मिली कि कपरिया गांव में आटो चालक की हत में वाँछित अभियुक्त अफजल पुत्र नजीर साकिन बरहदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ इस समय बजहा पुलिया नीचे छिपा हुआ है।
इस सूचना पर विश्वास कर बजहा पुलिया के पास पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस से अपने आप को घिरा हुआ देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मसमपर्ण की चेतावनी देने पर दूसरा फायर पुनः दूसरा फायर किया गया पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही के दौरान नियंत्रित फायरिंग में बदमाश के बाये पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। पुलिस टीम द्वारा बदमाश को समय 07:05 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया
जिसकी पहचान अफजल पुत्र नजीर साकिन बरहदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के रूप में हुयी। बदमाश के पास से एक तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतुस .315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस .315 बोर चेम्बर में फंसा बरामद किया गया। बदमाश के थैले से एक गमछा एक अन्डरवियर व एक बनियान तथा कपड़ो के बीच में कागज में लपेटा हुआ एक चाकू बरामद हुआ तथा एक कागज में लपेटी हुए रुपयों की गड्डी (81,000 रुपये) व एयरटेल की सिम लगी मोबाइल बरामद हुई।
घायल अभियुक्त को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया।
हत्या की घटना-
हत्या की घटना के बारे में बताया कि मेरे मित्र प्रवीण राय उर्फ डिम्पल पुत्र स्व0 बैजनाथ राय निवासी केरमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सुनील गुप्ता पुत्र रामनरायन निवासी फरीदाबाद थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की हत्या करने हेतु कई बार कहा था।
प्रवीण राय द्वारा सुनील गुप्ता की हत्या करने के लिए सुनील गुप्ता के चाचा अवधेश गुप्ता पुत्र दीनदयाल गुप्ता साकिन फरीदाबाद थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से लगभग ढाई माह पहले तीन लाख रुपया सुपारी के तौर पर लिया था, जिसमें से एक लाख रुपया मुझे देने के लिए कहा था । वह मुझे एक लाख रुपये में से अस्सी हजार रुपये दे चुका था। हम लोग काफी दिन से मौके की तलाश में थे, प्रवीण राय ने ही सुनील गुप्ता की हत्या करने के लिए एक तमंचा व कारतूस व एक चाकू की व्यवस्था किया था।
दिनांक 25.04.2023 को मैं व प्रवीण राय उर्फ डिम्पल एवं मृतक सुनील गुप्ता कैलाश चौहान के बनियापार स्थित स्टूडियो की दुकान पर इकट्ठा हुए थे। हम लोग वहीं दारु पीये थे, उसके बाद वहीं से सभी करपिया जहानागंज के लिए रवाना हो गये थे। आटोरिक्शा सुनील गुप्ता चला रहा था, आटोरिक्शा के बीच वाली सीट पर मैं बैठा था व प्रवीण राय अपनी प्लैटिना मोटरसाइकिल से आटोरिक्शा से आगे आगे चल रहा था। हम लोगों का प्लान था कि मौका देखकर जिस असलहे की आवश्यकता पड़ेगी, उसका इस्तेमाल कर सुनील गुप्ता की हत्या कर देंगे।
दिनांक 25.04.23 की रात लगभग 10.00 बजे करपिया गांव के खड़न्जे वाले रास्ते पर सुनसान जगह पर पहुंचे। वहाँ गांव के कुछ लोग खेत में पानी भर रहे थे, यदि हम लोग तमन्चे से फायर करते तो लोग जान जाते, इसलिए मैं आटोरिक्शा रुकवाकर उतरा और सुनील गुप्ता को अगली सीट पर ही मजबूती से पकडकर लेटा दिया़ और प्रवीण राय ने सुनील गुप्ता का पैर पकड़ लिया, सुनील गुप्ता काफी शराब पीये हुए था और नशे में काफी बेसुध था, मैने चाकू से सुनील गुप्ता का गला रेंत दिया, उसके बाद उसके पेट में भी चाकू से वार किया। जब हम लोग आश्वस्त हो गये कि सुनील गुप्ता की मृत्यु हो गयी है तब हम लोग वहां से सुनील गुप्ता को उसी आटोरिक्शा में छोड़कर मोटरसाइकिल से वहां से भाग गये ।
हम लोगो के कपड़े पर खून के छीटें पड़ गये थे, सभी लोग केरमा आये और खूनालूदा कपड़े एक पालीथीन में रखकर केरमा स्थित पोखरी में फेंक दिये तथा प्रवीण राय अपनी मोटरसाइकिल को वही पोखरे के बीच झाड़ी में छिपा दिये। मैं तमंचा व कारतूस एवं चाकू अपने साथ लेकर अपने घर चला आया ।
आज मैं तमंचा व चाकू यही पर कही छिपाकर पैसा लेकर बाहर मुम्बई भागने वाला था
गिरफ्तार अभियुक्त
1. अफजल पुत्र नजीर साकिन बरहदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 45 वर्ष
पंजीकृत अभियोगः-
1- मु0अ0स0 197/23 धारा 302/120बी/34 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0स0 201/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
बरामदगी-
एक देशी तमंचा .315 बोर
03 खोखा कारतूस .315 बोर 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
81000 रुपया
एक चाकू
एक मोबाइल छोटी कीपैड
गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण
1- प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़ मय हमराह।
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