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सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो पुलिस ने नहीं की सुनवाई, पीड़िता पहुंची कोर्ट की शरण


मऊ। जिले में विवाहिता संग पारिवारिक लोगों ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और दुष्कर्म करने का वीडियो बना लिया। इस बात की जानकारी होने के बाद महिला ने पति को बताया तो पति ने विवाहिता को ही दोषी ठहरा दिया। इस मामले में महिला ने अदालत की शरण ली। वहीं इस मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नवंबर 2021 में क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता संग हुए दुष्कर्म के मामले में तीन के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर लिया है।
युवती ने मऊ जिले में एक गांव के युवक से 22 जून 2020 को प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों ही लोग हरियाणा चले गए थे। अप्रैल 2021 में पति- पत्नी गांव में ही आकर रहने लगे। महिला के अनुसार गांव आने के बाद उसके जेठ विनय कुमार ने कई बार उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया, पर वह हर बार बच निकलती रही। बीते वर्ष 16 नवंबर 2021 को जेठ ने गांव के पास के ही अमित उर्फ अभय मौर्य और बगली पिजड़ा निवासी नंदोई आशुतोष कुमार को आमंत्रित किया। तीनों ने ही रात में घर में पार्टी मनाई। पार्टी करने के बाद सभी ने विवाहिता को कुछ नशीला पदार्थ खिला-पिला दिया और उससे दुष्कर्म करने के बाद वीडियो भी बना लिया। उसके होश में आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीनों रात भर महिला से दुष्कर्म करते रहे। इस बाबत विवाहिता ने पति से शिकायत किया तो पति ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। घटना के बाद विवाहिता जिला मुख्यालय पर सहादतपुर में रहने लगी। उसने कोतवाली पुलिस व एसपी को घटना के बाबत जानकारी दी पर इस मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। इसके चलते उसने अदालत की शरण लिया। इसके बाद अदालत में इस मामले की सुनवाई के बाद अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया


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