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दर्ज हुआ नए कानून का पहला मुकदमा शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में हुई शिकायत ,आरोपी की तलाश

बिलरियागंज आजमगढ़ । देश में आज से लागू हुए नए कानून  के तहत आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत अपराधी मामलों में फैसला मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़ितों का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उनके अभिभावक या रिश्तेदार की मजदूरी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी।

 बिलरियागंज थाने में पीड़ित की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में कर रही है इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा पिता की तहरीर पर बिलरियागंज थाने में आरोपी युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संघ संहिता 112, 352 के स्थान पर 131,366 के स्थान पर 87, 420 के स्थान पर 318 (4)  धारा  के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पिता ने थाने की पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया की रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक दीपक यादव जो की बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में काम करता है बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती  सिलाई सिखती थीं इसी दौरान दोनों में जान पहचान हो गई।

 जिसके बाद आरोपी युवक ने युवती से नदिकिया बढ़ाकर शादी का झांसा दिया पीड़िता अपने घर से 15 मार्च से आरोपी युवक के साथ बिलरियागंज थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर लव इन में साथ रहने लगी इस दौरान आरोपी ने पिड़िता के साथ शादी का झांसा देकर संबध्द बनाया 18 जून की रात आरोपी युवक ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की और गाली गलौज कर अपने पास से भगा दिया।

 जिसके बाद पिड़िता अपने पिता के घर वापस आ गई परिजनों से विचार  कर इन मामले में 1 जुलाई को बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया पुलिस पीड़िता का मेडिकल करा रही है इस बारे में जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नए नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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