यूपी पंचायत चुनाव पर आयोग ने बदला नियम आइये....
पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान प्रत्याशी निवर्तमान माननीयों (पूर्व विधायक, पूर्व सांसद पूर्व ब्लॉक प्रमुख) को चुनाव का एजेंट नहीं बना पाएंगे। आयोग के अनुसार इसके पीछे का कारण है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी प्रकार का दबाव न बना सके। आयोग ने कहा कि ऐसा करने पर उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।यूपी में इस बार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट मिलना मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने sms के जरिए ओटीपी प्राप्त कर आयोग की वेबसाइट से वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की सुविधा नहीं दी है। इसलिए इस बार प्रत्याशियों, उनके समर्थकों, राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट के प्रिंट आउट आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके नहीं मिल सकेंगे। लिस्ट को अब आयोग में भुगतान करके खरीदना पड़ेगा।
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