चाकू से गोदकर मासूम की हत्या मामले में दोषियों को मिली उम्रकैद की सज़ा
अंबेडकरनगर। चार वर्ष पूर्व चाकू सेे गोदकर दो मासूमों की निर्मम हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बताते चलें कि चार वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र के पिपरी मोहम्मदीपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव निवासी प्रिंस गौतम के विरुद्घ अपने सात वर्षीय छोटे पुत्र व अपने सगे भाई के इकलौते छह वर्षीय पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार टांडा कोतवाली क्षेत्र के पिपरी मोहम्मदी गांव निवासी गुनीराम ने वर्ष 2016 में टांडा कोतवाली में हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 29 अगस्त 2016 की शाम चार बजे उसके छोटे बेटे अनुराग उर्फ पिल्ले (सात) को गांव के प्रिंस गौतम ने अपने घर में बुलाकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके छोटे भाई अजय कुमार के इकलौते पुत्र शाहिल टिंकू उम्र लगभग (छह) को भी बुलाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
अनुराग उर्फ पिल्ले को जब आरोपी बुलाकर अपने घर ले जा रहा था उसे उसके रिश्तेदार कमलेश निवासी अमिया बाभनपुर थाना बसखारी ने देखा था। बाद में दोनों शव भी आरोपी प्रिंस गौतम के घर से बरामद हुए। इस घटना से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जानकारी होने पर पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। मामले में आरोपी के विरुद्घ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल भी बरामद हुआ।
मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम फरीदा बेगम के समक्ष पेश हुआ। सहायक शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने न्यायाधीश के समक्ष कई साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किया। कहा कि यह जघन्य अपराध है। 7 व 6 वर्ष के मासूमों की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है। ऐसे में दोषी को कठोर सजा दी जाए। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी प्रिंस गौतम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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