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जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी सदस्य के रूप में नामित।

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार, जनपद स्तर पर इस नीति के अन्तर्गत किये जा रहे क्रियाकलापों को अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग को सदस्य के रूप में नामित किये जाने के निर्देश दिये हैं।
      इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, दुग्ध विकास, डॉ0 रजनीश दुबे द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि नीति में यह व्यवस्था दी गयी है कि इस कार्य को जिलाधिकारी द्वारा उद्योग बन्धु के माध्यम से किया जायेगा और उद्योग बंधु समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी को भी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।


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