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“विश्व तंबाकू निषेध दिवस” पर सरकार से किया तंबाकू , कानून के मजबूती से लागू करने का आग्रह

आजमगढ़, अतरौलिया  ३१ मई, 2023: विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 के अवसर पर, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान ने अपने बिलारी स्थित  कार्यालय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया जिसमे अपना विचार व्यक्त करते हुए संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने कहा कि आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है. भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से हर साल 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। इनमें से दस लाख मौतें धूम्रपान करने के कारण से होती है और शेष धूम्रपान रहित (गुटका खैनी दन्त मंजन) तम्बाकू के कारण होती है। विश्व के कुल कैंसर रोगियों  मे से आधे रोगी भारत मे हैं।  COTPA 2003 कानून में संशोधन  करके हम भारत में हर साल हो रही लाखों मौतों को रोक सकते है !  अतः केन्द्रीय सरकार  से हमारा निवेदन है कि कोटपा कानून  को और मजबूत करें, जो देश के नवजवानों, के हित मे है क्योंकि धूम्रपान और शेष धूम्रपान रहित (गुटका खैनी दन्त मंजन) तम्बाकू के प्रयोग के प्रति इसी उम्र के लोग अधिक आकर्षित हो रहे है।  
परिचर्चा में शामिल महिलाओं  और पुरुषों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख माड़विया से अपील की, कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बनाने के लिए (निषेध विज्ञापन व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, विनियमन वितरण अधिनियम (COTPA), 2003 में कुछ संशोधन किये जाये और उसे मजबूत बनाया जाए ।
मांग में निम्न पाँच मुख्य संशोधन का आग्रह किया 
*हवाई अड्डों, होटलों और रेस्तरां से चिन्हित धूम्रपान क्षेत्र  हटाया जाये; 
*तम्बाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाये; 
*खुदरा दुकानों पर तंबाकू के विज्ञापन ना दिखायें  जाए; 
*खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर रोक लगाई जाए; 
*मौजूदा तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के लिए दंड और जुर्माना बढ़ाया जाए । 
सरकार  से हमारा निवेदन है कि कोटपा कानून  को और मजबूत करें," जिससे तंबाकू के उपयोगकर्ताओं मे कमी आएगी और विशेष करके युवाओं को इस नसे से मुक्त करके उनके जीवन मे नई उम्मीद जगाई जा सके।


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