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विद्युत उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा ऊर्जा विभाग ने 100 प्रतिशत अधिभार पर किया छूट

अम्बेडकर नगर : जिले मे किसानों, व्यापारियों एवं घरेलू विद्युतउपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ऊर्जा विभाग ने 100 प्रतिशत अधिभार पर छूट वाली एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। ऊर्जा मंत्री ने 01 जून 2022 से योजना को लागू करने की घोषणा की है जो 30 जून, 2022 तक योजना का लाभ मिलेगा ।उपभोक्ता अपना बकाया पॉवरकारपोरेशनवेबसाइट  www.upenergy.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।यसडीओ सुनील कुमार द्विवेदी ने इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने की अपील की है। योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0 एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5,वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0-2), के 05 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर 06 किश्तों तथा एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। विभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) तथा व्यापारियों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है।इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।पावर कार्पोरेशनकीवेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि  अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी  वेबसाइट www.upenergy.in के  MY CONNECTION  लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। किश्तों में बकाया भुगतान के लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों अथवा स्वयं उ0प्र0पा0कालि0 की वेबसाइट www.upenergy.in  पर ऑनलाइन कर सकता है।
इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। इसी तरह स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे ।


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