माहुल जहरीली शराब सेवन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मुख्य आरोपी सहित 12 अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही
आजमगढ़ : माहुल जहरीली शराब सेवन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मुख्य आरोपी सहित 12 अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही ।बतादेकि दिनाक-20.02.2022 को कस्बा माहुल स्थित मुख्य आरोपी रंगेश यादव के देशी शराब के ठेके से कुछ
व्यक्ति शराब खरीदकर लाये थे जिसको पीने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गयी जिनका ईलाज दौरान दिनांक-21.02.2022 को कुल 08 लोगों की मृत्यु हो गयी । जिसमें दिनांक- 22.02.2022 को थाना अहरौला मु.अ.स. 39/22 धारा 272273/302/34 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम बनाम मुख्य आरोपी रंगेश यादव आदि 07 नामजद पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना के दौरान 08 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया । दिनांक- 23.02.2022 को मुख्य आरोपी रंगेश यादव पुत्र बजरंगी निवासी परतहिया थाना-खुटहन, जौनपुर 2-सूर्यभान पुत्र रामफेर निवासी बुवाई थाना दीदारगंज आजमगढ़ 3-पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव चकगंजली थाना दीदारगंज आजमगढ़ 4-राम भोज पुत्र सुग्रीव निवासी समसल्लीपुर थाना अहरौला आजमगढ़ 5-अशोक यादव पुत्र रामबाबू निवासी उतपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 6. पंकज यादव पुत्र दयाराम निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़. 7 -मो0 फहीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, दिनांक- 24.02.2022 को 8. मो0 नदीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 09. सहबाज पुत्र मो0 रियाज साकिन माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ दिनांक- 04.03.2022 को 10. मो0 कलीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, दिनांक-01.03.2022 को मो0 नईम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, दिनांक- 11.03.2022 को 12. मो0 सलीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।आजमगढ़ : माहुल जहरीली शराब सेवन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मुख्य आरोपी सहित 12 अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही pic.twitter.com/5XDdXe2aDj
— GGS NEWS 24 (@ggsnews24) April 7, 2022
यह एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अभियुक्त रंगेश यादव उपरोक्त है। उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया तथा उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न, सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त किया गया। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है, उक्त गिरोह द्वारा अपराधिक कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनयम- 1986 की धारा 2 की खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) से आच्छादित है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशानुसार उपरोक्त 12 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। बहुत ही जल्द उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जायेगी।(प्रेस विज्ञप्ति)
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