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बुलेट चोरी के आरोपी को 17 माह 23 दिन की सजा, 5 हजार जुर्माना

आजमगढ़।जनपद में प्रभावी पुलिस कार्रवाई और सशक्त पैरवी के चलते बुलेट मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। आजमगढ़ पुलिस की विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को दंडित किया।
मामले के अनुसार 28 अगस्त 2024 को वादी शेरबहादुर सिंह निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना जहानागंज ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दीपक गुप्ता निवासी कांशीराम आवास, थाना कोतवाली ने उनके दरवाजे से बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त दीपक गुप्ता ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर 22 अप्रैल 2026 को एफटीसी/गैंगस्टर कोर्ट, आजमगढ़ ने उसे दोषी करार देते हुए 17 माह 23 दिन के कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार थाना सिधारी में पंजीकृत जहरीली शराब विक्रय के एक अन्य मामले में भी संबंधित आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


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