राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को
सुलतानपुर /माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार बुधवार को श्री त्रिभुवन नाथ पासवान, मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत सुलतानपुर के विश्राम कक्ष में 06 अगस्त, 2022 को आयोजित आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर श्री बटेश्वर कुमार एवं समस्त तहसीलदार जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी उपस्थित रहे। उक्त बैठक में 06 अगस्त, 2022 को आयोजित विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित अधिक से अधिक वादों को नियत करते हुए जरिए सुलह समझौता निस्तारित कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार बुधवार को मा0 सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा 13.08.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उ0प्र0 के समस्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर प्रतिभाग लिये।
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक-13.08.2022 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में अयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत/निस्तारित मामले/वाद शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0एक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के विल व अन्य विलो के लम्बित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद(विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें(सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल मे लम्बित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद। प्री-लिटिगेंशन के मामले- धारा-138 एन0आई0एक्ट, धन वसूली के वाद,लेबर एवं इम्प्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के विल व अन्य विलो के लम्बित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद(विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद।
अतः समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 13.08.2022 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तरित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत मंे नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते है।
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