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12 डाक्टरों और अस्पतालों को नोटिस, थानों को भेजी गई सूची


वाराणसी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी क्षय रोगियों (निजी तथा सरकारी अस्पतालों) का निक्षय पोर्टल पर नोटिफिकेशन करना अनिवार्य है। यह निर्देश जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दिया है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि इस मामले में लापरवाही करने वाले 12 निजी चिकित्सकों/चिकित्सालयों को इसी माह नोटिस जारी किया जा चुका है। इसकी सूचना संबंधित थानों में भी भेजी जा चुकी है।
सीएमओ डा. संदीप चौधरी ने कहा कि वर्ष 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक निजी चिकित्सकों, चिकित्सालयों व निजी संस्थानों के क्षय रोगियों का पंजीकरण कराने के लिए एक संस्था काम कर रही थी, लेकिन अब जनपद में निजी चिकित्सकों, चिकित्सालयों, मेडिकल स्टोर या लैब को क्षय रोगियों के पंजीकरण की जिम्मेदारी स्वयं ही निभानी होगी। अन्यथा की स्थिति में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 269 व 270 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
31 दिसंबर के बाद संस्था का कार्यकाल समाप्त होते ही उनके द्वारा प्राइवेट नोटिफिकेशन के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है और लगातार इस कार्य में कोताही बरती जा रही है। सरकार द्वारा निजी चिकित्सकों को प्रति क्षय रोगी के नोटिफिकेशन करने के लिए 500 रुपये और उपचार पूरा होने पर आउटकम देने के लिए भी 500 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों के अंतर्गत क्षय रोगियों का उपचार चल रहा है, उस चिकित्सालय/चिकित्सक से नामित व्यक्ति ही एक जनवरी 2022 से निक्षय पोर्टल पर क्षय रोगियों के पंजीकरण का कार्य करेंगे। इसके साथ ही उनके नमूनों की जांच के लिए स्पुटम (बलगम) कलेक्शन और अस्पताल पर ही सैम्पल पैकेजिंग का भी काम करेंगे।
इन नंबरों पर किया जा सकता है संपर्क
निक्षय पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर डीपीसी संजय चौधरी (9453359781) व पीपीएम समन्वयक नमन गुप्ता (8840285287) से सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कार्यदिवस पर संपर्क किया जा सकता है।


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