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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए, सभी जिलों को भेजा गया आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गृह विभाग ने राज्य के किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस ले लिया है। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तान, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को यह आदेश भेजा गया है। अवनीश कुमार अवस्थी ने अपने आदेश में कहा है कि किसानों के खिलाफ पराली जलाने के कारण दर्ज किए गए मुकदमों को तत्काल वापस ले लिया जाए। यह मुकदमे आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा की अगुवाई में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर मिला था। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं बताई थीं। जिनमें दो बातें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री को बताई गईं। किसानों ने दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की थी। गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। योगी आदित्यनाथ ने किसानों की दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया था। मुख्यमंत्री ने राज्य के गृह विभाग को किसानों के खिलाफ दर्ज 868 आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया था।

अब बुधवार को अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजा है। अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से कहा गया है कि पराली जलाने और कोरोनावायरस के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए किसानों के खिलाफ प्रदेश भर में 868 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सरकार ने सभी मुकदमे तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है। यह सारे मुकदमे आईपीसी की धारा 188, 268, 290 और 291 के तहत दर्ज किए गए थे।


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