Latest News / ताज़ातरीन खबरें

श्रीमती ममता सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी का किया पदभार ग्रहण ...

आजमगढ़ श्रीमती ममता सिंह ने आज जिला उद्यान अधिकारी, आजमगढ़ का पदभार ग्रहण कर लिया है। नवागत जिला उद्यान अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें उनके द्वारा समस्त उद्यान कर्मियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि किसान भाईयों के लिए लाभकारी योजनाएं वर्ष 2021-22 में जनपद आजमगढ़ औद्यानिक विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रम जनपद को प्राप्त हुए हैं, जिसमें शासन द्वारा अनुमन्य अनुदान दिया जा रहा है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत नवीन आम उद्यान रोपण कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 के लिए अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 7650 रू0, नवीन उद्यान रोपण योजनान्तर्गत नवीन अमरूद उद्यान रोपण कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 के लिए अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 11502 रू0, टीशू कल्चर केला रोपण हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 के लिए अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 30738 रू0, पपीता हेतु भौतिक लक्ष्य 5 हे0 के लिए अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 23123 रू0, शाकभाजी विकास कार्यक्रम योजना अन्तर्गत संकर कद्दुवर्गीय फसलों हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 के लिए अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 20000 रू0, मसाला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्याज (खरीफ) हेतु भौतिक लक्ष्य 30 हे0 के लिए अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 12000 रू0, प्याज (प्रदर्शन) हेतु भौतिक लक्ष्य 05 हे0 के लिए अनुदान अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 30000 रू0 देय है। इच्छुक किसान भाई जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़ कार्यालय में सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
कृषको द्वारा कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले निवेश बीज/पौध/जैव ऊर्वरक एवं जैव रोग-कीटनाशी उच्च गुणवत्तायुक्त निवेश भारत सरकार/राज्य सरकार के संस्थाओं मुल उत्पादक फर्म, कम्पनियों/डीलर/सीड एक्ट 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत लाइसेंस धारी बीज विक्रेताओं से अनाधिक दरो पर आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण/निवेश सामग्री नकद मूल्य पर कृषक द्वारा स्वेच्छानुसार क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों द्वारा संकर बीज/क्रय निवेश की रसीद जिला उद्यान अधिकारी, आजमगढ़ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त उद्यान कर्मियों के सत्यापन उपरान्त जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूप फसल की ईकाई लागत में रोपण सामग्री/निवेशो हेतु अधिकतम अनुमन्य की धनराशि के समतुल्य धनराशि का ही भुगतान सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।
इच्छुक कृषक लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन उद्यान विभाग के वेबसाईट http://dbt.uphorticulture.in/ पर उद्यान विभाग के पोर्टल पर जाकर कार्यक्रमों का पंजीकरण कराते हुए पंजीयन तिथि के 03 दिवस के भीतर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं पहचान पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कृषको को श्रेणीवार प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश में अनुमन्य क्षेत्रफल के सापेक्ष अनुमन्य सीमा तक ही कृषको को अनुदान दिया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी मुख्यालय के मो0 नं0. 8004228383, योजना प्रभारी (मुख्यालय) मो0 नं0. 8418999818 पर सम्पर्क कर सकते है।


Leave a comment

Educations

Sports

Entertainment

Lucknow

Azamgarh