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कोविड-19 वायरस जनित महामारी के नियंत्रण के सम्बंध में निर्देशित.....

आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 वायरस जनित महामारी के नियंत्रण के सम्बंध में निर्देशित किया गया है कि कन्टेनमेंट जोन को रेशनलाइज करते हुये छोटे-छोटे कन्टेनमेंट जोन की बजाय जहाँ कोविड के मामले अधिक हैं, उनको स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार क्लस्टर चिन्हित करते हुये बड़ा कन्टेनमेंट जोन बना दिया जाय, जिससे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
तत्क्रम में जनपद के नगरीय क्षेत्रों में चिन्हित कन्टेनमेंट जोन्स को रेशनलाइज करते हुये छोटे-छोटे कन्टेनमेंट जोन को बड़े कन्टेनमेंट जोन में परिवर्तित किया गया है।
उपरोक्तानुसार रेशनलाइजेशन के उपरान्त चिन्हित बड़े कन्टेनमेंट जोन्स में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिसमें कड़ा परिधीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाय। इस क्षेत्र (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। केवल आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं चिकित्सा- आपात, सुरक्षा व सेनिटाइजेशन से जुड़े व्यक्तियों/कर्मियों का आवागमन चिकित्सीय प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुये अनुमन्य होगा। बिना चेकिंग के व्यक्तियों और किसी भी प्रकार के परिवहन की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखा जायेगा। कान्टैक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जायेगा। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्मड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (ट्रैवेल हिस्ट्री) के आधार पर किया जायेगा। या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच (टेस्ट), विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस। समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्रिटिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय किये जायेंगे। कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


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