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पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है-सीजेआई (सुप्रीम कोर्ट)

लखनऊ/नई दिल्ली। देश के सर्वाेच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नही पूंछ सकती है और न ही न्यायालय। तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है। आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण ने कहा कि हमारे देश और दुनिया भर में कई पत्रकार कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन वो किसी भी विपत्ति और विरोध के सामने डटे रहते हैं। ये वो गुण है, जिसे खोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, नागरिक के तौर पर, संभव है कि हम किसी पत्रकार के रुख़ या उसके दिए निष्कर्ष से सहमत न हों। मैं भी कई दफ़ा बहुत से पत्रकारों से असहमत होता हूं। आखिरकार, हम में से ऐसा कौन है जो सबकी बातों से सहमत हो? लेकिन ये असहमति नफ़रत में नहीं बदलनी चाहिए और इसे हिंसा का रूप नहीं लेने देना चाहिए।


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