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आजमगढ़ में भूजल दोहन के लिए किसी भी संस्था/विभाग द्वारा भूजल दोहन कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा नही कराया गया पंजीकरण
Aug 11, 2021
3 years ago
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आजमगढ़ जिला भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 की बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद आजमगढ़ में भूजल दोहन के लिए किसी भी संस्था/विभाग द्वारा भूजल दोहन कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पंजीकरण नहीं कराया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, आनन्द कुमार शुक्ला ने जनपद स्तर पर समस्त कार्यदायी संस्था/भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण भूगर्भ जल की वेब साइट www.upgwdonline.in पर जाकर कर लें अन्यथा अवैध रूप से भूजल दोहन करने वालों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
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